पंजाब में वोटिंग से एक दिन पहले केजरीवाल पर FIR का आदेश, निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सीनियर एसपी से आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ "आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अन्य दलों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया।" शिरोमणि अकाली दल की शिकायत के बाद, पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सीनियर एसपी एसएएस नागर से आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ "आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अन्य दलों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने" के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया।

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शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर की शिकायत पर यह निर्देश दिया गया है. शिकायतकर्ता ने आप पंजाब द्वारा फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए एक वीडियो पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो ने आम जनता की नजर में शिअद और अन्य राजनीतिक दलों की छवि खराब की है। पंजाब की जनता को गुमराह किया जा रहा है। अकाली दल ने कहा कि आप पार्टी की ओर से किया गया ये काम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। विचाराधीन वीडियो एक गीत "एस वार झाडू चालुगा" है जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल की तस्वीरें दिखाई गई हैं और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

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इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूस वाला के खिलाफ भी मानसा निर्वाचन क्षेत्र में कथित तौर पर शुक्रवार शाम प्रचार समाप्त होने के बाद घर-घर प्रचार करने का मामला दर्ज किया गया है। आप की शिकायत के आधार पर सिटी -1 मानसा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
https://www.prabhasakshi.com/national/fir-ordered-against-kejriwal-a-day-before-voting-in-punjab

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